Smartphone Sahay Yojana Gujarat 2023 In हिंदी

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 किसान Smartphone योजना गुजरात सरकार द्वारा घोषित। गुजरात सरकार देगी रुपये गुजरात के किसान को स्मार्टफोन के लिए 15000 रु.

कृषि में डिजिटल सेवा का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में डगलस के बाद किसानों ने आई.टी. का उपयोग करना शुरू किया। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से, नए फार्म नवीनतम तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं

 मौसम की भविष्यवाणी, बारिश की भविष्यवाणी, संभावित कीट संक्रमण की जानकारी, किसान उपयोगी प्रकाशन, नवीनतम खेती के तरीके, कीट नियंत्रण तकनीक, कृषि विभाग की सहायता योजनाओं की जानकारी और कृषि विभाग की योजनाओं में सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसी जानकारी के लिए स्मार्टफोन। इस्तेमाल किया जा रहा हे।

Smartphone sahay yojana gujarat 2023

लेखका नाम Smartphone Sahay Yojana Gujarat 2023 In हिंदी
भाषा हिंदी & English
सहाय किसान मोबाइल योजना
रुपिज 15000 रु.
वेबसाइड Click Here

Smartphone sahay yojana gujarat 2023 :- स्मार्टफोन आसानी से उपयोगकर्ता के हाथों में हो सकता है, तस्वीरों, ई-मेल, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया जैसे संदेशों का आदान-प्रदान कर सकता है। नंबर (1) और (2) डिजिटल कैमरा, मल्टीमीडिया प्लेयर, जीपीएस, टच स्क्रीन, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि जैसी सुविधाओं वाले स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदने के उद्देश्य से पढ़े जाते हैं और राज्य के किसान इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्टफोन के माध्यम से प्रौद्योगिकी राज्य के किसानों को स्मार्टफोन खरीदने में सहायता करने के लिए उपरोक्त पत्रों में कृषि निदेशक द्वारा दिया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। संकल्प:

इसलिए रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के किसानों द्वारा वयस्क विचार के अंत में खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत 150000 लाख (वर्ष 2021 में एक हजार पांच सौ लाख रुपये)।

Smartphone Sahay Yojana Gujarat 2023 @ikhedut.gujarat.gov.in

  • किसान के लिए योजना
  • मदद करनारु. 15,000/- हर किसान
  • दस्तावेज़ और अन्य मामले की आवश्यकता के लिए जाँच करें
  • सर्कुलर यहाँ से डाउन*** करें
  • ऑनलाइन आवेदन करें: यहां क्लिक करें (फॉर्म भरना अब शुरू होगा)

योजना सहायता मामला

किसान द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत किसान रुपये तक की सहायता के लिए पात्र होगा। 15000/- एक स्मार्टफोन की खरीद से। जिसमें किसान स्मार्टफोन के खरीद मूल्य का 10% या रु। का हकदार होगा। 1500/- जो भी कम हो। उदा. कोई भी किसान रुपये कमा सकता है। अगर वह रुपये का स्मार्टफोन खरीदता है। 500/- या रु. 1500/- जो भी कम हो यानि रु. 500/- सहायता के लिए पात्र है और यदि कोई किसान रुपये का भुगतान करता है। अगर वह रुपये का स्मार्टफोन खरीदता है। 15000/-, उसे रु. 1500/- या रु. 1500/- जो भी कम हो यानि रु. 1500/- सहायता के लिए पात्र है।

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदन:- यहाँ क्लिक करें

इमेज SmartPhone सर्कुलर के नीचे

सामान्य शर्तें और बोलियाँ

  • (1) यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी।
  • (2) एक लाख हितग्राहियों की संख्या के अनुसार कृषि निदेशक द्वारा जिलेवार यथानुपात आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
  • आवंटित किया जायेगा। इस योजना के नियंत्रक अधिकारी कृषि निदेशक होंगे।
  • (2) जिला कृषि पदाधिकारी इस योजना के घटक के क्रियान्वयन अधिकारी होंगे
  • (3) इस योजना का लाभ लेने के लिए आई-किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। (2) तालुका कार्यान्वयन अधिकारी ग्रामवार घटक नाम, लाभार्थी का नाम, खाता संख्या, स्मार्टफोन की कीमत, सहायता की राशि, लाभ देने का वर्ष आदि के विवरण वाले एक रजिस्टर को बनाए रखेगा।
  • (3) इस योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जायेगी। साथ ही आवेदन के लिए आवेदन पत्र, सहायता राशि का भुगतान एवं संचालन आदि प्रमाण पत्र कृषि निदेशक को देना

तय होना है

  • (2)। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी समस्या के मामले में कृषि निदेशक से संपर्क करें
  • के लिए योग्य होगा।
  • (2) इस योजना का अनुदान कृषि निदेशक द्वारा संबंधित नोडल एजेंसी – गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर को आवंटित किया जाएगा।
  • (2) सहायता के भुगतान के लिए नोडल एजेंसी गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर होगी।
  • (10) संबंधित नोडल एजेंसी समय पर कृषि निदेशक, गांधीनगर को निर्धारित प्रपत्र में अनुदान उपयोगिता का प्रमाण पत्र (UTC) भेजेगी। साथ ही सब्सिडी और ऑडिट से जुड़े कार्यों सहित किए गए खर्चों का विस्तृत लेखा-जोखा करना होगा। (11) भुगतान की निर्धारित पद्धति के अनुसार संबंधित नोडल एजेंसी ईसीएस को सहायता की राशि
  • इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस / आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) ईएल क्रोनेलॉन (12)

Have to deposit in the account.

  • क्रियान्वयन के लिए भी आवेदन करेंगे। (12) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर तकनीकी मामलों की व्याख्या
  • कृषि सचिव के परामर्श से कृषि निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
  • (12)। आई-किसान पोर्टल पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदन पत्र और सहायक प्रपत्र
  • कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाना है। (12)। इस स्वीकृति के तहत किए गए व्यय उस वर्ष के बजटीय प्रावधान और धन के अधीन हैं

विभाग द्वारा समय-समय पर आवंटित अनुदान की सीमा के भीतर किया जाना है।

  • (12) वर्तमान कार्य हेतु विद्यमान नियमों के अध्यधीन चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जायेगा। (13) इस संबंध में व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है

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साथ ही समय-समय पर लागू होने वाले संकल्पों/परिपत्रों के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से। (13) इस अनुमोदन को करने में हुई लागत के संबंध में वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। (12) इस अनुमोदन के तहत आवंटित अनुदान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। बचत राशि वर्ष

In the end there has to be surrender.

  • (20) योजनान्तर्गत निर्धारित शस्त्रों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। (21) यह योजना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से लागू की जानी है।

प्रावधानों का पालन करना होगा।

  • (4) योजना के लाभ के लिए smart fone बेचने वाली एजेंसी का जीएसटी नंबर, साथ ही भुगतान की गई जीएसटी की राशि स्मार्टफोन बिल की वैधता के लिए दर्शाई जानी चाहिए।
  • (2) मूल सहायता केवल स्मार्टफोन की खरीद के लिए होगी, स्मार्टफोन के लिए अन्य सामान जैसे बैटरी बैक अप डिवाइस, ईयर फोन, चार्जर आदि शामिल नहीं हो सकते हैं। (2) योजना लागू होने की तिथि के बाद प्रस्तावित समय सीमा के भीतर स्मार्टफोन खरीद बिल।

have to present.

  • (2) प्रस्तुत कार्य के लिए निविदाओं के प्रसंस्करण के संबंध में उद्योग और खान विभाग का संकल्प। ई-टेंडरिंग के मामले में 31वीं 2009 के अनुसार किया गया

प्रावधानों के निर्देशों का कड़ाई से पालन

  • (3) इस अनुमोदन के अनुसरण में, यदि कोई मद अधिप्राप्ति की जानी है, तो वह सरकार के प्रचलित मानदंडों और नियमों के अनुसार होगी।
  • (3 वर्ष के अंत में, यदि कोई बचत शेष रह जाती है, तो उसे वापस करना होगा।
  • (2)। इस प्रावधान का व्यय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा।

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