वाहन में नंबर प्लेट के साथ नए नियमों की घोषणा

वाहन में नंबर प्लेट के साथ नए नियमों की घोषणा: आज से नियमों में बदलाव हुआ है। अब कुछ सालों पुराने नियम नहीं चलेंगे। रास्ते पर वाहन लेते समय इसे जानने के लिए नए नियमों को देखें। यह खबर वाहन चालकों के लाभ में है।

अब आपको रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के धक्कों में नहीं जाना पड़ेगा। आज से वाहन खरीदने वालों को RTO के धक्कों में से मुक्ति मिलेगी। नए वाहन खरीदने वालों को अब सीधे नंबर प्लेट के साथ ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के नए नियमों के अनुसार अब से पुराने-नए नंबर प्लेट का काम अब RTO नहीं करेगा।

वाहन में नंबर प्लेट के साथ नए नियमों की घोषणा

गुजरात में अब यह दिन पूरे होंगे जब आपको टीसी नंबर प्लेट वाले वाहन को दिखाना होगा। यह मतलब है कि आपको अब वाहन खरीदते समय नंबर प्लेट लगवाने की की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। नए वाहन खरीदते समय इसे दिलरों के पास से ही प्राप्त करना होगा। इसलिए वाहन जब तक नंबर प्लेट लगाने का काम नहीं किया जाता है, तब तक यह नंबर प्लेट काम डीलरों के पास से ही होगा। जिसका मतलब है कि वाहन वही समय मिलेगा जब उसके साथ नंबर प्लेट लगा हुआ होगा।

गुजरात में नया वाहन खरीदते समय अब वाहन डीलर के पास से ही मिलेगा

नंबर प्लेट बदलवाने का काम अब वाहन डीलरों द्वारा किया जाएगा। डीलर अब इस काम के लिए सर्विस चार्ज अधिक करेंगे। सर्विस चार्ज के बढ़ने के चलते अब वाहन चालकों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। 14 सितंबर का मतलब है कि अब से ये नये नियम लागू होंगे।

अब वाहन रजिस्ट्रेशन होने के बाद और सभी टैक्स के पेमेंट करने के बाद आपको RTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको तिस्त नंबर प्लेट वाले वाहन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी।

सभी लोग जिन्होंने हाल ही में अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन और टैक्स पेमेंट करवाया है, वे अब वाहन डीलरों के पास से ही नंबर प्लेट करवा सकते हैं।

इस नए नियम के बाद वाहन डीलरों के पास से ही वाहन नंबर प्लेट करवानी होगी। डीलर सीधे RTO से नंबर प्लेट करवाने के लिए आवेदन करेगा और फिर वह वाहन के मालिक को नंबर प्लेट देगा। नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिकों को अब सर्विस चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा, वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार का कागजात जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत नहीं होगी। यह सभी कागजात डीलर के पास होंगे और वह वाहन नंबर प्लेट बनवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

रजिस्ट्रेशन के बाद वाहनों की नंबर प्लेट का काम अब वाहन डीलरों के पास से ही होगा। डीलर से वाहन मालिकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए सर्विस चार्ज भी देना होगा।

आपको वाहन खरीदते समय यदि नंबर प्लेट के लिए डीलर को अधिशासी पैसे देने की जरूरत होती है, तो यह संभावना है कि वाहन मालिकों को इस नए नियम से कुछ अधिशासी भी कर ना पड़े।

रजिस्ट्रेशन के बाद वाहनों की नंबर प्लेट का काम अब वाहन डीलरों के पास से ही होगा। डीलर से वाहन मालिकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए सर्विस चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा, वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार का कागजात जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत नहीं होगी। यह सभी कागजात डीलर के पास होंगे और वह वाहन नंबर प्लेट बनवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

  • रजिस्ट्रेशन के बाद वाहनों की नंबर प्लेट का काम अब वाहन डीलरों के पास से ही होगा। डीलर से वाहन मालिकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए सर्विस चार्ज भी देना होगा।
  • आपको वाहन खरीदते समय यदि नंबर प्लेट के लिए डीलर को अधिशासी पैसे देने की जरूरत होती है, तो यह संभावना है कि वाहन मालिकों को इस नए नियम से कुछ अधिशासी भी कर ना पड़े।
  • यह नए नियम और विवरण बदलते रह सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्थानीय RTO या ट्रांसपोर्ट विभाग से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
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