Aadhar-PAN Linking : कैसे एक्टिव कर सकते हैं अपना पैन? पेनल्टी के बाद भी करना होगा इंतजार

How to reactivate PAN: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन निकल चुकी है और जिन लोगों ने इससे पहले दोनों को लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो चुका है…

PAN Card को Aadhar Card के साथ लिंक करने की डेडलाइन निकल चुकी है. इसके लिए income tax department ने सभी टैक्सपेयर को June 30 तक का समय दिया था, जो पार हो चुका है. ऐसे में अब तक जिन लोगों ने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है, उनका Pan Deactivate हो चुका है. चूंकि पैन कई काम में बेहद जरूरी है, इस कारण इसको दोबारा एक्टिवेट करा लेना भी जरूरी है.

Jaane PAN Ko Kaise Karen Activate

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना बंद पैन कार्ड कैसे दोबारा चालू करा सकते हैं? इसके लिए आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी? पैन को दोबारा चालू होने में कितना समय लगने वाला है? ये सब जानने से पहले आपको कुछ और चीजें भी बता दें, जैसे कि पैन कार्ड को एक्टिवेट नहीं कराने पर क्या नुकसान हो सकते हैं? पैन कार्ड नहीं होने से किन कामों में दिक्कतें आ सकती हैं?

PAN Nahin Hone Ke Nuksan

पैन कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है. अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो आप बिना पैन नंबर के इसे फाइल नहीं कर सकते हैं. अगर आपने 30 जून के पहले ही रिटर्न भर दिया है तो इन मामलों में पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर आपका रिफंड अटक जाएगा और जब तक आप इसे दोबारा चालू नहीं कराते हैं, तब तक के लिए रिटर्न के पैसे पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा.

Yahan Bhi Zaroori Ho Jata Hai PAN

इसके अलावा भी पैन कार्ड के नहीं होने से कई नुकसान होने वाले हैं. जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है या पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है, उन्हें हर बार ज्यादा टीडीएस देना होगा. अगर आप 50 हजार से ज्यादा कैश का बैंक में लेन-देन करते हैं तो वहां भी पैन कार्ड जरूरी हो जाता है. यहा तक कि 50 हजार रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने में भी पैन की जरूरत पड़ जाती है.

Is Tarah Se De Sakte Hain Penalty

सीबीडीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, डेडलाइन यानी 30 जून के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए टैक्सपेयर को 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. इसका मतलब हुआ कि अगर आपका भी पैन डिएक्टिवेट हो गया है, तो अब आपको हजार रुपये देने होंगे. यह पेनल्टी जमा कराने के लिए आपको बैंक से चालान बनवाना होगा. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर बताया गया है कि आप किन बैंकों से चालान बनवा सकते हैं.

एक महीने करना होगा इंतजार

बैंक से चालान बनवाने के बाद आप ऑनलाइन ही पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपके पैन और आधार के डिटेल्स समान हों. अगर कोई गड़बड़ी है तो पहले उसे ठीक करा लें. इसके बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल की मदद से चंद स्टेप में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि डेडलाइन के बाद लिंक करने पर पैन को दोबारा एक्टिवेट होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है.

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